रियल स्टेट कंपनी आम्रपाली की 85 में से 7 महंगी कारें गायब, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कहां कई कार
प्रभाकर मिश्रा, नई दिल्ली: आम्रपाली मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि कम्पनी की 85 में से 7 महंगी कारें गायब हैं। सुनवाई करने वाली बेंच के जज जस्टिस अरुण मिश्रा ने कोर्ट रिसिवर आर वेंकटरमणि से पूछा कि एमएसटीसी ने बताया है कि मौके से सात कार गायब है। तब वेंकटरमणि ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि कार आम्रपाली के कॉरपोरेट ऑफिस में है। अदालत ने कहा कि पता लगाया जाए कि कारें किसकी कस्टडी में है। वो उनको कैसे ले गए? उन्हें वापसी का इंतजाम किया जाए। कोर्ट ने आज एक बार फिर जेपी मॉर्गन कंपनी से कहा है कि वह आम्रपाली के बायर्स के डायवर्ट हुए पैसे का भुगतान करे। साथ ही अदालत ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि वह आम्रपाली के उन प्रॉपर्टी का लिस्ट अदालत के सामने पेश करे जिन्हें बेचा जाना है।
जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने एसबीआई कैप की ओर से बताया गया कि वह आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए फंड देने को तैयार है। वहीं यूको बैंक ने कहा कि वह लोन के तौर पर 2 हजार करोड़ देने को तैयार है और आम्रपाली के अनसोल्ड 5221 प्रॉपर्टी मॉर्गेज के एवज में वह लोन देगी।
मामले की सुनवाई के दौरान जेपी मॉर्गन कंपनी की ओर से पेश मुकुल रोहतगी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बकाया रकम जमा करने के बारे में क्या स्थिति है? जेपी मॉर्गन कंपनी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बायर्स का पैसा हमने नहीं लिया। इसपर कोर्ट ने कहा कि ‘पैसा आपने ही लिया है।’ कोर्ट ने जेपी मॉर्गन कंपनी के वकील से कहा है कि वह अपने क्लाइंट से रकम की वापसी को लेकर पूरा प्लान लेकर हमें अवगत कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मॉर्गन से कहा है कि वह 140 करोड़ रुपये जमा करे।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वह उन संपत्तियों का ब्यौरा पेश करे जिन्हें बेचा जाना है। आपके हलफनामा में तमाम संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया गया कि आम्रपाली की कौन सी संपत्तियों को बेचा जाना है। अदालत ने कहा कि सारी संपत्तियों का कीमत समेत ब्यौरा पेश किया जाए जिसे बेचना है। साथ ही सभी 85 कारों को बेचा जाए। अदालत ने कहा कि 500 कमरों का जो होटल है उसकी निलामी के लिए कीमत सही नहीं लगाई गई है। हम प्राइवेट एक्सपर्ट से उसका वैल्यूएशन कराएंगे।
गौरतलब है पिछले साल 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया था और कहा था कि आम्रपाली के पेंडिंग प्रोजेक्ट सरकारी कंपनी एनबीसीसी पूरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का लीज भी कैंसल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट रिसिवर नियुक्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन कंपनियों में आम्रपाली के बॉयर्स के फंड डायवर्ट हुए हैं वह रिकवर किए जाएंगे।
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