खुशखबरी! ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के कागज 30 सितंबर तक होंगे वैध
अमित कुमार, नई दिल्ली: देश में कोरोना के कारण अभी भी ज्यादातर दुकानें बंद हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल सितंबर तक मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को बढ़ाने की घोषणा की है।
आरटीएच मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस आशय की एक गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले, MoRTH ने फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता पर एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसकी वैधता का विस्तार लॉक-डाउन के कारण संभव नहीं हो सकता है या नहीं किया जा सकता है और जो तब समाप्त हो गए थे उनको वैध मान लिया गया था।
यह दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य परिवहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया है। इससे पहले, MoRTH ने 30 मार्च, 2020 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक निर्देश जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता का लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं हो सकता है। लॉकडाउन के कारण जो 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई थी या 31 मई 2020 तक समाप्त हो जाएगी, उसी को 31 मई 2020 तक वैध माना जा सकता है और यह कि प्रवर्तन अधिकारी ऐसे दस्तावेजों को 30 जून, 2020 तक मान्य मान सकते हैं।
हालांकि देश में अभी भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिस कारण से बहुत सी दुकानें बंद हैं। ऐसे में गडकरी को भी लोगों से यह सुझाव मिल रहे थे कि वह इस समयसीमा को आगे बढ़ाए। जिसके बाद गडकरी ने अपने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे वैध दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध मानें।
आधिकारिक विज्ञप्ति में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भी अनुरोध किया गया है कि वे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत उपलब्ध प्रावधानों या परमिट की आवश्यकता में छूट के लिए अन्य कृत्यों के तहत उपलब्ध अन्य प्रावधानों या नवीकरण या जुर्माना के लिए शुल्क या करों पर विचार करें ताकि लोगों को महामारी के फैलने की इन कठिन अवधि के दौरान राहत प्रदान की जा सके।
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