Alert: 1 जुलाई से बदलने जा रहा है ATM से जुड़ा ये नियम, जानें- आप पर क्या होगा असर
नई दिल्ली: एटीएम (ATM) से पैसे निकालने के तरीका 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से बदलने जा रहा है। अब एक जुलाई से ATM से ज्यादा बार कैश निकालने पर आपके खाते से पैसा कट सकता है यानी आपको एक्ट्रा चार्जेज देने पड़ेंगें।
दरअसल कोरोना संकट और इसकी वजह से लागू लागू किए गए लॉकडाउन के तत्काल बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एटीएम से ज्यादा बार पैसे निकालने पर लगने वाले चार्जेज को तीन महीने के लिए हटाने का ऐलान किया था। वित्त मंत्रालय ने यह फैसला इसलिए लिया गया था, ताकि कैश निकालने के लिए कम से कम संख्या में लोग बैंक शाखाओं में जायें।
अब इस ऐलान का डेडलाइन अब खत्म होने जा रहा है। यह केवल अप्रैल, मई और जून तक ही जारी थी। इसे बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्रालय या बैंकों की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानि आपको ये सुविधा जून तक मिलेगी।
निर्मला सीतामरण द्वारा 24 मार्च को किए गए इस एलान के बाद ATM धारक किसी भी बैंक के ATM से 30 जून तक जितनी बार चाहे कैश निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हे कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। वित्त मंत्रालय ने यह छूट अप्रैल, मई और जून महीने के लिए ही दी थी। यह राहत खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है और 30 जून के बाद यह राहत आपको नहीं मिलेगी।
आपको बता दें कि सामान्य तौर पर किसी भी बैंक द्वारा एक महीने में अधिकतम पांच बार फ्री में लेनदेन की सुविधा दी जाती है। वहीं अगर अन्य बैंकों के ATM से पैसे निकाले जाए तो यह लिमिट केवल तीन बार की ही होती है। इस लिमिट से ज्यादा अगर कोई ग्राहक ATM से ट्रांजैक्शन करता है तो उससे आठ से बीस (8-20) रुपये का अतिरिक्त चार्ज वसूला जाता है।
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