Alert: आज जरूर कर लें ये 5 काम, वरना हो सकता है आर्थिक नुकसान
नई दिल्ली: कोरोना महामारी की वजह से देश में तकरीबन तीन महीने से लॉकडाउन जारी है। हालांकि जनजीवनन और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले के बीच इस लॉकडाउन में लोगों को कुछ रियायत दी है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद से देश के अधिकांश हिस्से में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है।
सरकार ने आम लोगों को भी अपनी तरफ से कुछ राहत देने के लिए कई ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आरबीआई द्वारा लोन मोराटोरियम, आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज समेत कई तरह के मदद का ऐलान किया है।
इन सबके बीच कोरोना संकट के कारण सरकार ने कई वित्तीय डेडलाइंस जो 31 मार्च 2020 तक पूरी होनी थी, उसे आगे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। उसकी मियाद आज खत्म होने जा रही है। ऐसे में यह जान लेना जरूरी है कि एक जुलाई से पहले यानी आज 30 जून तक कौन-कौन से काम पूरे कर लेना जरूरी है।
इन कामों में पैन आधार लिंक के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े कई काम शामिल हैं। अगर आप तय समय सीमा (30 जून) तक यानी एक जुलाई से पहले ये काम नहीं कर लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है।
30 जून तक जरूर निपटा लें ये जरूरी काम
पैन से आधार को करें लिंक- कोरोना संकट के कारण सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर के 30 जून तक कर दिया था। अगर आपने अबतक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं लिंक किया है तो अब जल्दी से इस काम को पूरा कर लें, वरना 30 जून के बाद आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।
2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न भरें- अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर रिटर्न को अभी तक नहीं भरा है, तो 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। साथ ही 30 जून तक रिवाइज्ड आईटीआर भी दाखिल किया जा सकता है। दरअसल सरकार ने कोरोना संकट के कारण ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।
टैक्स छूट पाने के लिए करें निवेश- कोविड 19 की वजह से आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। वहीं इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए आयकर कानून की धारा 80सी, 80डी, 80ई के तहत निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। लिहाजा जल्दी से आप इस छूट का फायदा उठा लें।
कंपनी से कर्मचारी ले लें फॉर्म 16- अमूमन मई में कर्मचारियों को कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 में मिल जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 15 जून से 30 जून के बीच कर दी है। फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है। ऐसे में आप अपनी कंपनी से अपना फॉर्म 16 जरूर ले लें।
पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते में जमा कराएं पैसे- अगर आपने पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि खाते में 31 मार्च 2020 तक किसी तरह की कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई है तो 30 जून तक कर सकते हैं। न्यूनतम राशि जमा नहीं होने पर पेनाल्टी का प्रावधान हैं, जिसको डाक विभाग ने फिलहाल हटा लिया है।
PPF खाता हो गया है मैच्योर- अगर आपका पीपीएफ खाता 31 मार्च को मैच्योर हो गया है और ऐसे खाते अगले पांच सालों के लिए एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो फिर ये भी आप 30 जून तक करवा सकेंगे। डाक विभाग ने इस संबंध में 11 अप्रैल को एक सर्कुलर निकाला था।
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